यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना “मिनिस्ट्री ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर" के अंतर्गत आती है।

योजना के तहत अंतर्गत प्राकृतिक कारणों से नष्ट हुई फसल का बीमा कवर देते है किसान को कम समय में बीमा राशि का भुगतान किया जाता है।

किसान अपनी शिकायत 72 घंटों के अंदर किसी पास के कृषि कार्यालय में दर्ज करनी होती है

इस योजना के तहत फसल नुकसान की भरपाई कई मौसमी कारणों जैसे वर्षा, तापमान, हवा, आद्रता और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुसार होगा

योजना से किसानो को फसल के नष्ट  होने पर बीमा कवर दिया जायगा वो भी 15 दिनों के अंदर इसका भुगतान हो जायगा।

योजना के तहत फसल की कटाई संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए रिमोट सेंसिंग का भी उपयोग किया जायगा।

योजना के तहत फसल नहीं रोप सकने और स्थानीय नुकसान के मामले में किसानों को क्लेम का भुगतान उनके खाते में दिया जाएगा।

इस योजना का क्लेम आप PMFBY की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते है

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