असंगठित क्षेत्र के श्रमिको के लिए है इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है
असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जयदातर घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, हेड लोडर, ईंट भट्टा मजदूर, कूड़ा उठाने वाले आदि श्रमिक इसी श्रेणी में आते है
इस योजना के तहत हर पात्र लाभार्थी को, जो अधिकतम 15,000 रूपए/मासिक वेतन प्राप्त करता है, उसे 3 हजार/मासिक पेंशन दी जाएगी
इसमें शुरुआती दौर में निम्न वर्ग के लोगो को 330 रूपए/वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए के एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता था।
अब महंगाई को देखते हुए इसके प्रीमियम को 436 रूपए/वर्ष कर दिया गया है
योजना के तहत पॉलिसी की मैच्योरिटी लाभार्थी व्यक्ति की आयु 55 वर्ष की होने पर हो जाएगी
योजना के तहत बैंक हर साल प्रीमियम की राशि इसके बैंक खाते से खुद ही काट लेगा।
यदि लाभार्थी 30 दिनों की अनुग्रह अवधि के बाद पॉलिसी को फिर जीवित करते है, तो उन्हें प्रीमियम भुगतान पूर्ण रूप से करना होगा
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