यह स्वाधार योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका लाभ आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को दिया जाएगा

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी

योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदक का कम से कम कक्षा 10 पास होना जरुरी है

विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित नहीं रहे और उन्हे आगे बढ़ने और पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता देना ही इस योजना का उद्देश्य है

इस योजना के तहत जो विद्यार्थी पढाई के लिए दूसरे शहर जाते है उन्हें भी खर्चे के लिए इस योजना के तहत आसानी होगी

योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी को ही लाभ मिलेगा

लाभ लेने के लिए लाभार्थी के परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लाभार्थी विद्यार्थी कक्षा 10 या 12वी के बाद जो कोर्स करना चाहता है उसकी अवधि 2 साल या इससे कम होनी चाहिए

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