बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना(Bihar Antarjatiya Vivah Yojana) क्या है, आवेदन केसे करे, उद्देश्य, लाभ, लाभार्थी, योग्यता, दस्तावेज, आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर | how to apply, motive, benefits, beneficiary, documents, qualification, official website, helpline number
आज के समय में भी लोग दूसरी जाति में विवाह नहीं करते है तथा उन्हें अपने से छोटा समझते है। इसी सोच को बदलने के लिए बिहार सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है, ताकि लोग अन्य जातियों में भी विवाह करे और समाज से छुआछूत खत्म हो बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज नाम से भी जाना जाता है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस योजना को वहा के लोगो में विवाह और जातिवाद के प्रति अपनी सोच बदले के लिए इस योजना को शुरू किया था। इस योजना का मूल उद्देश्य जातीय पक्षपात और छुआछूत को खत्म करना और समाज में सभी वर्ग के लिए समानता और स्वतंत्रता की भावना जगाना है। योजना के अंतर्गत जिन विवाहित दंपति ने अंतर्जातीय विवाह किया है, उन्हे 2.50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना
Bihar Intercaste Marriage Scheme 2024
Contents
- 1 Bihar Intercaste Marriage Scheme 2024
- 1.1 बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य(Bihar Antarjatiya Vivah Yojana Motive)
- 1.2 बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में के लिए योग्यता(Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Eligibility)
- 1.3 बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में मिलने वाले लाभ(Bihar Antarjatiya Vivah Yojana Benefits in Hindi)
- 1.4 बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए दस्तावेज(Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Documents)
- 1.5 बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन कैसे करें(Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Apply Online)
- 2 FAQ
योजना का नाम | बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
राज्य | बिहार |
विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
उद्देश्य | अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना और छुआछूत तथा पक्षपात को खत्म करना |
लाभार्थी | बिहार राज्य के अंतर्जातीय विवाह वाले दंपति |
लाभ | अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़े को 2.50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी |
आवेदन | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://ambedkarfoundation.nic.in/ |
बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य(Bihar Antarjatiya Vivah Yojana Motive)
समाज में सदियों से चला आ रहा है की कुछ जाति उपर और कुछ जाति नीचे, जो की सही नही है और इसे बदला जाना चाहिए। dr अंबेडकर जी ने भारतीय जाति व्यवस्था को एक वर्गीकृत असमानता के जैसे देखा है। जिसमे कुछ जाति के लोग अन्य जाति के लोगो को अपने से कम मानते है। जिससे उनकी स्वतंत्रता और समानता जैसे अधिकारों की हानी होती है, यह योजना इसी दिशा में एक कदम है। Abhaya Hastham Pension Scheme Details 2024
योजना का मूल उद्देश्य अंतर्जातीय विवाह के माध्यम से जातीय पक्षपात और छुआछूत को कम करना है तथा समाज के सभी वर्ग के लोगो को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देना है।
- यह योजना Dr. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जानी जाती है।
- योजना का उद्देश्य अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना है, जिसके लिए नए दंपत्ति को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि उनकी वैवाहिक जीवन की शुरुआत अच्छी हो।
- प्रोत्साहन का मतलब रोजगार देना या गरीबी उत्थान नही होगा और अगर किसी प्रकार की गलत जानकारी दी गई तो उसे दंडित भी किया जा सकता है।
बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में के लिए योग्यता(Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Eligibility)
- योजना के लाभार्थी केवल बिहार राज्य के होने चाहिए।
- योजना के अंतर्गत पति या पत्नी दोनों में से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत होने वाली शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत होनी चाहिए और इसे रजिस्टर भी किया जाना चाहिए।
- अगर शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा अन्य तरीके से हो तो संबंधित दस्तावेज दूल्हा और दुल्हन दोनो को प्रस्तुत करने होंगे।
- योजना का लाभ केवल पहली शादी तक ही मिल सकता है।
- लाभ लेने के लिए दंपति को शादी होने के 1 साल होने तक आवेदन करना होगा।
- यदि दंपति पहले से ही राज्य या केंद्र सरकार से किसी तरह की कोई सहायता राशि ले रहे है, तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है। राजस्थान कौशल विकास योजना ऑनलाइन फॉर्म
बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में मिलने वाले लाभ(Bihar Antarjatiya Vivah Yojana Benefits in Hindi)
- योजना के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह करने वाले दंपत्ति को 2.50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- ये लाभ की राशि 10 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर द्वारा जमा करवाने पर दी जाएगी जो की 1.50 लाख रुपए होंगे जिनको RTGS/NEFT द्वारा दंपत्ति के ज्वाइंट खाते में जमा की जाएगी।
- और बाकी की राशि को 3 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में दी जाएगी जो 3 साल पूरे होने पर ब्याज के साथ दंपत्ति को दिए जाएंगे।
- यह योजना एक पायलट योजना के रूप में केवल 2 साल 2013-14 और 2014-15 में शुरू की गई थी।
- सभी जिला मुख्यालयों और राज्यो को अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सामूहिक रूप से अंतर्जातीय विवाह आदि करवाने चाहिए।
- जिला निकाय और राज्य सरकार को 25,000 रूपए की राशि हर अंतर्जातीय विवाह करवाने पर दिए जाएंगे।
- ये 25000 की प्रोत्साहन की राशि जिला अधिकारियों को एक अंतर्जातीय विवाह करवाने पर और दंपति को जब लाभ दिया जाएगा तब मिलेंगे। यूपी पत्रकार पेंशन योजना 2024
बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए दस्तावेज(Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Documents)
- विवाहित जोड़े का आधार कार्ड
- मरीज प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- शादी का कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- शादी की फोटो
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता की जानकारी
बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन कैसे करें(Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Apply Online)
- इस योजना में आवेदन करने और लाभ लेने के लिए दंपत्ति केवल ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भर के ही लाभ ले सकते है।
- योजना का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप यहां क्लिक करे
- फिर फॉर्म में मांगे गई सारी जानकारी जैसे नाम, पता, शादी की तारीख, जन्मदिन आदि भरना होगा।
- अब मांगे गए सारे दस्तावेजों की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ अटैच(जोड़) कर के इसे संबंधित विभाग में जमा करवा दे।
- इस प्रकार अपने इस योजना का फॉर्म भर लिया है।
Bihar Antarjatiya Vivah Yojana Official Website | यहां क्लिक करें |
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार Form Download | यहां क्लिक करें |
संपर्क करें | यहां क्लिक करें |
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FAQ
बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना किन लोगो के लिए है?
बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है?
इस योजना के तहत आवेदक अंतर्जातीय विवाह करने वाले पति पत्नी को 2.50 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य के लिए है और क्या है?
यह योजना बिहार राज्य के अंतर्जातीय विवाह करने वाले पति पत्नी जोड़े के लिए है जिसमे उन्हे 2.50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी इस योजना का मूल उद्देश्य जातीय पक्षपात को खत्म करना है।