मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना(Madhyapradesh Mukhyamantri Yuva Udhyami Yojana), क्या है, आवेदन कैसे करें, उद्देश्य, लाभ, लाभार्थी, योग्यता, दस्तावेज, आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर | how to apply, motive, benefits, beneficiary, qualification, documents, official website, helpline number
देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की जाती है। इस लिए इसी को देखते हुए देश में शिक्षित युवा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की गई है।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और अन्य उद्योगों का भी विकास होगा। इस योजना के तहत लाभार्थी युवाओं को 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपया तक का लोन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
Madhya Pradesh Mukhyamantri Yuva Udhyami Yojana Online
Contents
- 1 Madhya Pradesh Mukhyamantri Yuva Udhyami Yojana Online
- 1.1 मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के उद्देश्य(Madhyapradesh Mukhyamantri Yuva Udhyami Yojana Motive)
- 1.2 मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथ्य और लाभ
- 1.3 मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता
- 1.4 मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए जरूरी पात्रता
- 1.5 मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- 1.6 मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में आवेदन कैसे करें(Madhya Pradesh Mukhyamantri Yuva Udhyami Yojana Apply)
- 1.7 मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करें
- 1.8 मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत एप्लीकेशन ट्रैक कैसे करें(Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana Application Status)
- 2 FAQ
योजना का नाम | मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना |
शुरू की गई | मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा |
उद्देश्य | राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देना |
लाभार्थी | राज्य के युवा उद्यमी |
लाभ | 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का ऋण |
ब्याज दर | 5 से 6% |
ऋण वापसी की अवधि | 7 साल |
आवेदन | ऑनलाइन |
आधिकारिक सूत्रों | https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/msme2019/landing.html |
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के उद्देश्य(Madhyapradesh Mukhyamantri Yuva Udhyami Yojana Motive)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी आवेदक व्यक्तियों को, जो की अपना कोई सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्योग शुरू करना चाहते है, और इसके लिए शुरुआती ऋण राज्य सरकार के बैंको द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और बेरोजगारी में कमी के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। पीएम प्रणाम स्कीम क्या है
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथ्य और लाभ
- इस योजना से बेरोजगारों को रोजगार मिलता है बेरोजगारी कम होती है।
- इस योजना के तहत बैंक में ऋण के रूप में 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाएगी।
- इस योजना से राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और राज्य के निवासी आत्मनिर्भर होंगे।
- इस योजना के तहत महिला व्यापारी को 5% और पुरुष व्यापारियों को 6% की ब्याज दर से ऋण दिया जाएगा।
- इस योजना को राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित किया जाता है।
- योजना के तहत लाभार्थी को 7 साल तक के लिए बैंकों से ऋण की सुविधा मिलेगी।
- योजना के तहत उन लोगो को अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिलेगा जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण खुद का उद्योग नही कर पाते है।
- इससे लोगो की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- इस योजना के तहत ऋण की गारंटी, ब्याज अनुदान और प्रशिक्षण का लाभ सरकार द्वारा प्रदान किया जायगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता
वर्ग | पूंजीगत लागत पर मार्जिन का पैसा | ब्याज |
सामान्य वर्ग | 15% अधिकतम 1200000 रूपए पर | 5% महिला उद्यमी और 6% पुरुष के लिए |
बीपीएल वर्ग | 20% अधिकतम 1800000 रूपए पर | 5% महिला उद्यमी और 6% पुरुष के लिए |
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए जरूरी पात्रता
- आवेदक मध्यप्रदेश राज्य का ही निवासी होना चाहिए।
- आवेदक कम से कम 10वी पास होना चाहिए।
- योजना के तहत आवेदक की आयु 18 साल से 40 साल के बीच ही होनी चाहिए।
- आवेदक बैंक का डिफॉल्टर नही होना चाहिए।
- आवेदक या उसके परिवार में कोई आयकर दाता नही होना चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य योजना का लाभ नहीं उठा रहा हो।
- योजना का लाभ केवल एक बार ही उठाया जा सकता है। Sikkim Skilled Youth Startup Scheme
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- 10वी कक्षा की अंकतालिका
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक की जानकारी
- आपके उद्योग की जानकारी का प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में आवेदन कैसे करें(Madhya Pradesh Mukhyamantri Yuva Udhyami Yojana Apply)
- इसके लिए आपको सबसे पहले दिए गए लिंक से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वहा आपको होम पेज पर आवेदन करे वाला ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- फिर आपके सामने इस योजना के तहत अलग अलग विभाग मिलेंगे। जिसमे आपको इच्छानुसार अपने विभाग का चयन करना होगा।
- अब नए पेज पर आपको अपनी जानकारी जैसे नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर आदि भरना होगा।
- इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अटल पेंशन योजना क्या है, ऑनलाइन फॉर्म
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करें
- इसके लिए आपको दिए गए लिंक से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वहा होम पेज पर ही आपको login का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है।
- फिर नए पेज पर आपको अपना यूजर नेम, आईडी और कैप्ट्चा भरना होगा और लॉगिन पर क्लिक करना होगा।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत एप्लीकेशन ट्रैक कैसे करें(Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana Application Status)
- इसके लिए आपको दिए गए लिंक से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर ही आपको track application नाम से एक ऑप्शन मिलेगा।
- इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर भरना है और ट्रैक पर क्लिक करना है।
- इससे आपको अपने एप्लीकेशन के स्टेटस का पता चल जाएगा।
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
एप्लीकेशन ट्रैक करें | यहां क्लिक करें |
लॉगिन करें | यहां क्लिक करें |
YSR Rythu Seva Lo Upadhi Mitra Scheme
FAQ
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में उद्यम स्थापित करने के लिए कितना ऋण लिया जा सकता है?
इस योजना के तहत जो व्यक्ति अपना कोई उद्यम स्थापित करना चाहते है उन्हे 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा और इसके तहत कोई भी 10वी पास व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत कितने ब्याज पर लोन मिलेगा?
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत कितना ऋण लिया जा सकता है?
इसके तहत 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक का लोन लिया का सकता है, जिसकी अवधि 6 माह से 7 साल तक भी ही सकती है।