हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पंजीकरण 2024 | Mukhyamantri Parivar Samriddhi Yojana 2024

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना(Mukhyamantri Parivar Samriddhi Yojana) क्या है, आवेदन कैसे करें, उद्देश्य, लाभ, लाभार्थी, योग्यता, दस्तावेज, आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर | how to apply, motive, benefits, beneficiary, qualification, documents, official website, helpline number

सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार समय समय पर आम लोगो को लाभ और उन्हे आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कई योजनाएं शुरू करती है। यह योजना देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है और इसके द्वारा समाज के वंचित क्षेत्रों के भविष्य को सुरक्षित रखा जाएगा।

योजना के द्वारा हरियाणा के सभी ईडब्ल्यूएस के लिए दुर्घटना बीमा और हरियाणा के किसानों और असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन और भविष्य निधि की भी व्यवस्था की गई है। योजना के तहत ईडब्ल्यूएस, किसानों और 1.5 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को भी लाभ दिया जाएगा योजना के अंतर्गत आने वाले हर परिवार को 6000 रूपए हर साल लाभ के रूप में दिया जाएगा। बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना 2024 

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Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojana in Hindi

Contents

Mukhyamantri Parivar Samriddhi Yojana
Mukhyamantri Parivar Samriddhi Yojana
योजना का नाममुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
शुरू की हरियाणा सरकार ने
विभागवित्त विभाग
उद्देश्यगरीब वर्ग के लोगो को पेंशन और भविष्य के लिए आर्थिक सहायता देना
लाभार्थीहरियाणा के नागरिक
लाभ लाभार्थी परिवारों को 6000 वार्षिक अनुदान राशि मिलेगी
आवेदन कैसे करें ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट https://cm-psy.haryana.gov.in/#/

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के उद्देश्य(Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojana Motive)

इस योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र व्यक्तिगत परिवारों को जीवन/दुर्घटना बीमा कवर, पेंशन लाभ आदि के रूप में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। बेटी के जन्म पर मिलेंगी 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तथ्य(Mukhyamantri Parivar Samriddhi Yojana Details in Hindi)

  • योजना के तहत हर परिवार को 6000 रूपए हर साल लाभ दिया जाएगा।
  • इस लाभ का उपयोग पेंशन और बीमा के लिए केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी के हिस्से के भुगतान के लिए किया जाएगा।
  • परिवार के खाते में बकाया राशि को एक पारिवारिक भविष्य निधि में निवेश किया जाएगा जिसके खाते का विवरण ब्याज के विवरण के साथ ऑनलाइन उपलब्ध होगा।
  • योजना के तहत निम्न केंद्र की योजनाओं को कवर किया जाएगा- 1) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 3) प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 4) प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना 5) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ(Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojana Benefits)

  • योजना के तहत हर लाभार्थी परिवार को 6000 रूपए वार्षिक रूप से मिलेंगे।
  • इसमें से 18-50 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के सभी सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जीवन बीमा के लिए 330 रूपए हर साल प्रीमियम के रूप में मिलेगा।
  • 18-70 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के सदस्यों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत हर साल 12 रूपए का लाभ मिलेगा।
  • यदि लागू हो, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की राशि का भुगतान पात्र किसानों को किया जाएगा।
  • हर माह 55-200 की सीमा में आने वाली राशि का भुगतान पेंशन प्रदान करने के लिए योगदान के कारण किया जाएगा 1) PMSYMY 2)PMLVMY 3)PM-KMY
  • 18-60 वर्ष के पात्र आयु वर्ग में लाभार्थी को 60 साल की आयु पूरी करने पर 3000 रूपए हर महीने की दर से पेंशन का भुगतान किया जाएगा इसके लिए पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए पेंशन का विकल्प होना चाहिए।
  • उपरोक्त सभी योजनाओं के लिए MMPSY के तहत लाभार्थी अंशदान हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा केंद्र सरकार का योगदान, जहा लागू हो, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • शेष राशि (सभी सामाजिक सुरक्षा विकल्पों आदि के लिए प्रीमियम अंशदान की समेकित राशि में कटौती के बाद) यदि कोई हो, पात्र परिवार द्वारा नगद में निकाला जा सकता है या वह विशेष रूप से डिजाइन किए गए परिवार भविष्य निधि में निवेश का विकल्प चुन सकता है। एफपीएफ विकल्प के तहत परिवार को हरियाणा सरकार द्वारा एफपीएफ़ में किए गए निवेश से रिटर्न मिलेगा। बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए योग्यता(Mukhyamantri Parivar Samriddhi Yojana Eligibility)

यह योजना केवल हरियाणा राज्य में रहने वाले निम्नलिखित परिवारों में शामिल होने वालो के लिए ही होगी:

  • परिवार जिनकी आय 15000 रूपए हर महीने या 1,80,000 रूपए हर साल और परिवार की कुल भूमि 5 एकड़ यानी 2 हैक्टर तक है वो पात्र होंगे।
  • परिवार जिनके पास परिवार पहचान पत्र(ppp) नंबर हो वे पात्र होंगे।
  • आवेदक हरियाणा का ही मूल निवासी होना चाहिए।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए जरूरी दस्तावेज(“Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Documents Required in Hindi)

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आवेदन कैसे करें(Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Online Apply)

ऑनलाइन

  • सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • और वहा ऑपरेटर लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • फिर आपको सीएससी आईडी भरनी होगी और साइन इन करना होगा।
  • फिर आपको आपके परिवार के फैमिली आईडी भरनी होगी और अपना पता भरना होगा।
  • इसके बाद आपको आपके परिवार के सदस्यों की जानकारी देनी होगी और सेव फॉर्म पर क्लिक करना होगा।
  • फिर आपके सामने आपका फॉर्म प्रिंट होकर आ जाएगा उसे प्रिंट करवा के रख लेना है।

ऑफलाइन

  • इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पास के सीएससी केंद्र जाना होगा।
  • फिर इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी जरूरी दस्तावेज आपको फॉर्म को भर कर, उसके साथ अटैच करने होंगे।
  • फिर आपको केंद्र से एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा जिसे संभाल कर रखना है जिससे बाद में आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते है।
Mukhyamantri Parivar Samriddhi Yojana Official Websiteयहां क्लिक करें

राजस्थान कौशल विकास योजना ऑनलाइन फॉर्म

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FAQ

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है?

यह हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है?

योजना के द्वारा राज्य के लोगो को जीवन या दुर्घटना बीमा कवर, पेंशन लाभ आदि के रूप में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा दी जाएगी।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ क्या है?

इस योजना के द्वारा हर लाभार्थी परिवार को हर वर्ष 6000 रूपए दिए जाएंगे।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आवेदन कैसे करे? 

इस योजना में आप इसके आधिकारिक पोर्टल पर जाकर या फिर अपने पास के सीएससी केंद्र पर सारे दस्तावेज़ों के साथ जाकर आवेदन कर सकते है। 

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