राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना(Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana), क्या है, आवेदन कैसे करें, उद्देश्य, लाभ, लाभार्थी, योग्यता, दस्तावेज, आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर | how to apply, motive, benefits, beneficiary, qualification, documents, official website, helpline number
राज्य सरकारें और केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लाभ देने के लिए और उन्हे आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की जाती है। उनमें से ही एक ये राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है, जो राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। इस योजना से किसानों को कृषि के कार्यों में होने वाली समस्याओं को काम किया जा सकेगा।
किसान खेती और अन्य कृषि कार्यों में कई यंत्रों और मशीनों को काम में लेते है। इन यंत्रों से कई बार इन किसानों को दुर्घटनाओं का शिकार ही जाते है, जिससे या उनमें कोई अपंगता आ जाती है या कभी कबार मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इन किसानों और उनके परिवारों को इस राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की सहायता से राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। राजस्थान स्कॉलरशिप योजना
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana in Hindi
Contents
- 1 Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana in Hindi
- 1.1 राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के उद्देश्य(Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Motive)
- 1.2 मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना कालानुक्रम में लाभार्थी
- 1.3 राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तथ्य और लाभ(Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Benefits)
- 1.4 राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि
- 1.5 राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत अन्य मिलने वाले लाभ
- 1.6 राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत जरूरी पात्रता(Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Eligibility)
- 1.7 राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत जरूरी दस्तावेज(Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Documents in Hindi)
- 1.8 राजीव गांधी कृषक साथी योजना में आवेदन कैसे करें(Rajiv Gandhi Krishak Sathi Yojana Form Kaise Bhare)
- 1.9 FAQ
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना |
राज्य | राजस्थान |
उद्देश्य | दुर्घटना में घायल या मृत्यु होने पर किसानों को आर्थिक सहायता देना |
लाभ | 5,000 रूपए से 2,00,000 रूपए तक |
लाभार्थी | राज्य के सभी किसान |
योजना का बजट | 5 हजार करोड़ |
आधिकारिक वेबसाइट | http://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Home |
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के उद्देश्य(Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Motive)
इस योजना का उद्देश्य किसानों को दुर्घटना पर आर्थिक मदद करना है। आजकल किसान खेती में कई उपकरण जैसे ट्रैक्टर, रीपर, थ्रेसर आदि का उपयोग करते है जिससे इन उपकरणों से किसान कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाते है जिससे उनमें अपंगता आ जाती है या कई बार दुर्घटना में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में इस योजना के द्वारा किसान और इसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है।मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना कालानुक्रम में लाभार्थी
पति/पत्नी: यदि लाभार्थी की मृत्यु हो गई है या वह विकलांग हो गया है तो लाभ उसके पति/पत्नी को मिलेगा।
बच्चे: यदि लाभार्थी की पत्नी/पति नही है तो राशि बच्चो को मिलेगी।
माता पिता: यदि लाभार्थी के बच्चे या पति/पत्नी अनुपस्थित है तो उसके माता/पिता को लाभ की राशि मिलेगी।
पौत्र/पौत्री: यदि लाभार्थी के माता/पिता, पति/पत्नी, बच्चे अनुपस्थित है तो लाभ की राशि पौत्र/पौत्री को मिलेगी।
बहन: यदि लाभार्थी अविवाहित/विधवा/आश्रित बहन के साथ रहता है और अन्य को रिश्तेदार नही है तो लाभ उसकी बहन को मिलेगा।
वारिस: लाभार्थी के परिवारों के किसी सदस्य के नही होने पर, यदि लाभार्थी के कोई वारिस है, तो राशि उसे मिलेगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तथ्य और लाभ(Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Benefits)
- इस योजना के तहत कृषि कार्यों के दौरान घायल किसान या उसकी मृत्यु होने पर उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी।
- किसानों को लाभ उनकी परिस्थिति के अनुसार 5000 रूपए से लेकर 2,00,000 रूपए तक मिलेगी।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को दुर्घटना होने के 6 महीने के अंदर ही आवेदन करना पड़ेगा, यदि पीड़ित किसान या उसके परिवार ने दुर्घटना होने के 6 महीने बाद आवेदन किया तो उन्हे लाभ नहीं मिलेगा।
- योजना का लाभ कृषि कार्य करते हुए किसान यदि अपंग ही जाता है तो ही उसे मिलेगा ताकि वो इन पैसों से अपना इलाज करवा सके।
- लेकिन यदि किसान की खेती करते हुए मृत्यु हो जाती है तो लाभ उसके परिवार को मिलेगा ताकि उसका परिवार इस मुश्किल वक्त में आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके।
- इस योजना के तहत यदि किसान आत्महत्या करता है या उसकी प्राकृतिक तरीके से मौत होती है तो इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा।
- इस योजना से राज्य के किसान आत्मनिर्भर होंगे और दुर्घटना के कारण होने वाली आर्थिक तंगी से उन्हे राहत मिलेगी।
- इस योजना का बजट पहले 2,000 करोड़ रुपए था जो की अब बढ़कर 5 हजार करोड़ रुपए हो गया है।
- इसी योजना के अंतर्गत ही अन्य 11 मिशन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि
परिस्थिति | आर्थिक सहायता |
मृत्यु | 2,00,000 रूपए |
2 अंगो में अपंगता (या तो 2 हाथ या 2 पैर या 2 आंख या 1 हाथ और 1 पैर) | 50,000 रूपए |
रीड की हड्डी का टूटना, सिर की चोट के कारण कोमा में जाना | 50,000 रूपए |
पुरुष या महिला के सिर के पूरे हिस्से के बालो की डी स्काल्पिंग | 40,000 रूपए |
पुरुष या महिला के सिर के कुछ हिस्से के बालो की डी स्काल्पिंग | 25,000 रूपए |
1 अंग में विकलांगता (या हाथ या पैर या आंख या टखना) | 25,000 रूपए |
यदि 4 उंगलियां कट जाती है | 20,000 रूपए |
यदि 3 उंगलियां कट जाती है | 15,000 रूपए |
यदि 2 उंगलियां कट जाती है | 10,000 रूपए |
यदि 1 उंगली कट जाती है | 5,000 रूपए |
दुर्घटना के कारण फ्रैक्चर | 5,000 रूपए |
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत अन्य मिलने वाले लाभ
- योजना के तहत 30 हजार किसानों के लिए दिग्गी और फॉर्म पौंड बनाए जायेंगे।
- 1 लाख 20 हजार से अधिक किसानों को स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर दिए जाएंगे।
- 120 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) का गठन और सुदृढ़ीकरण किया जायगा, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए उत्पादों की क्लीनिंग, ग्राइंडिंग एवम् प्रोसेसिंग इकाई स्थापित की जाएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत जरूरी पात्रता(Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Eligibility)
- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान का किसान ही ले सकता है।
- लाभ लेने वाले मृतक किसान या स्थाई विकलांग किसान की आयु 15 से 70 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए।
- यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो पंजीकृत किसान के बालक/बालिका/पति/पत्नी/अन्य नॉमिनी को लाभ मिलेगा।
- आत्महत्या या प्राकृतिक मौत को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को दुर्घटना के 6 महीने के भीतर ही आवेदन करना होगा।
- यदि किसान की खेती कार्य करते हुए मृत्यु हो जाती है तो लाभ उसके परिवार को मिलेगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत जरूरी दस्तावेज(Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Documents in Hindi)
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- FIR(मृत्यु होने पर)
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट (मृत्यु होने पर)
- मृत्यु प्रमाण पत्र(मृत्यु होने पर)
- सरकारी या प्राइवेट मेडिकल अधिकारी से प्रमाण पत्र (आंशिक या पूर्ण विकलांगता होने पर)
- बीमा निर्देशक द्वारा पूछे गए अन्य प्रमाण साक्ष्य
- आवेदक की हेयर डिटेल रिपोर्ट
- खेती वाली जमीन के कागज
- योजना का आवेदन फॉर्म
- बैंक खाते का विवरण और पासबुक
- सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के केस स्वीकृति रिपोर्ट मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना
राजीव गांधी कृषक साथी योजना में आवेदन कैसे करें(Rajiv Gandhi Krishak Sathi Yojana Form Kaise Bhare)
- इसके लिए आपको सबसे पहले दिए गए लिंक से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर आपको होम पेज पर किसान/नागरिक लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको नए पेज पर आपको राजीव गांधी किसान साथी योजना वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- फिर नए पेज पर आपको सबसे पहले अपने भामाशाह या जनाधार नंबर को सबमिट करना है और फिर आपको लाभार्थी सदस्य का चुनाव करना है।
- फिर उसके मोबाइल नंबर को ओटीपी द्वारा सत्यापित करना है।
- फिर आपको नए पेज पर Apply New Application वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- और सारे निर्देश पढ़कर, चेक बॉक्स पर टिक करके Next वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर नए पेज से आपको फॉर्म भरना होगा। इसमें आपको योजना का नाम, मंडी का नाम, आपका नाम, आधार कार्ड, पिता/पति का नाम, आवेदन की तारीख, जन्म तिथि, कैटेगरी, उम्र, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, राज्य, जिला, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, गांव, एक्सीडेंट का कारण, दिन, टाइम आदि भरना होगा।
- फिर आपको एक्सीडेंट की जगह और अन्य जानकारी देनी होगी और Next वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको नए पेज पर आपको दुर्घटना की जानकारी देनी होगी।
- यहां आपको व्यक्ति का प्रकार, जन्म तिथि, नाम, पता, राज्य, जिला, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, गांव, एक्सीडेंट में शरीर को हुआ नुकसान, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति से संबंध और क्लेम की राशि भर कर Next वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको नए पेज पर बैंक खाते की जानकारी देनी होगी।
- इसमें आपको बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, IFSC कोड, खाता नंबर भरना होगा और Next वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको नए पेज पर घटना के wittness की जानकारी देनी होगी।
- यहां आपको witness का नाम, पता, मोबाइल नंबर भरना होगा और Next वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर नए पेज पर आपको दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- फिर आपको यहां आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाण पत्र, डॉक्टर की रिपोर्ट, बिजली का बिल, FIR रिपोर्ट, NO REMARRIAGE Certificate, पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पते की जानकारी आदि भरना होगा।
- फिर आपको 50 रूपए का एफिडेविट, सरपंच सर्टिफिकेट, वोटर आइडी, जमीन की जमाबंदी आदि अपलोड करना होगा और Permanent Save वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Helpline | 1412227640, 1412227115 |
FAQ
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत कब हुई?
इस योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री जी द्वारा 24 फरवरी 2021 को जारी बजट में की गई थी।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी।
यह योजना राजस्थान राज्य द्वारा शुरू की गई है।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है?
इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कृषि कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटना पर लाभार्थी किसानों को 5,000 रूपए से लेकर 2,00,000 रूपए तक की धनराशि सहायता के तौर पर दी जाएगी।