पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना 2024 | PM Laghu Vyapari Maandhan Yojana 2024

पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना(PM Laghu Vyapari Maandhan Yojana) क्या है, आवेदन केसे करे, उद्देश्य, लाभ, लाभार्थी, मासिक प्रीमियम, दस्तावेज, आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर | how to apply, motive, benefits, beneficiary, monthly premium, documents, official website, helpline number

पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना एक केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक तरह की पेंशन योजना है। सरकार सभी वर्ग के लोगो के लिए योजनाएं लाती है, उन्ही में से एक छोटे या लघु व्यापारी भी है, जो स्वरोजगार कर रहे है। व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एक सरकारी योजना है, जो छोटे व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों को बुढ़ापे में और सामाजिक सुरक्षा देता है।

व्यापारी जो स्वरोजगार कर रहे है दुकान के मालिक है, खुदरा व्यापारी है,तेल मिल या चावल मिल के मालिक, कार्यशाला मालिक, कमीशन एजेंट, छोटे होटल और रेस्तरां और जो अन्य व्यापारी के साथ मालिक के रूप में काम कर रहे है तथा जिन व्यापारियों का वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक न हो वे इस योजना के पात्र है। 12वी पास को मिलेंगे हर महीने 25,000 रूपए 

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PM Laghu Vyapari Maandhan Yojana in Hindi

Contents

PM Laghu Vyapari Maandhan Yojana
PM Laghu Vyapari Maandhan Yojana
योजना का नामपीएम लघु व्यापारी मानधन योजना
विभागश्रम एवम् रोजगार मंत्रालय
शुरू की pm मोदी ने
लॉन्च हुई जुलाई 2019 में
लाभार्थी भारत के छोटे व्यापारी
पेंशन की राशि3,000 रूपए/महीना
उद्देश्यदेश के लघु व्यापारियों को बुढ़ापे में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना
आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/scheme/pmvmy

पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना के तथ्य

यह योजना छोटे और स्वनियोजित व्यापारियों के लिए है तथा इससे उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदाई पेंशन योजना है। जिसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रूपए प्रति माह की कम से कम पेंशन मिलेगी और यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी का पति या पत्नी को पेंशन का 50% यानी 1500 रूपए मिलेंगे। सरकार दे रही बंजर पड़े खेतों से पैसे कमाने का मौका 

योजना के तथ्य

  • योजना की परिपक्वता/मैच्योरिटी पर एक योजना के लाभार्थी व्यक्ति को मासिक पेंशन के रूप में 3000 रूपए उनकी आर्थिक सहायता में मदद करेगी।
  • यह योजना असंगठित क्षेत्र के उन व्यापारियों के लिए है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान करते है।
  • योजना के तहत 18 वर्ष से 40 वर्ष के आयु तक के लोगो को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक हर महीने 55 रूपए से 200 रूपए के बीच मासिक योगदान दिया जाएगा।
  • एक बार जब आवेदक व्यक्ति 60 साल की आयु पूरी कर लेता है तो तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है और हर माह एक निश्चित पेंशन के रूप में राशि लाभार्थी के खाते में जमा हो जाएगी।

पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना में आवेदन के लिए योग्यताएं

इस योजना के लिए निम्न योग्यताएं होनी जरूरी है

  • यह योजना स्वनियोजित दुकान मालिकों, खुदरा मालिकों और अन्य व्यापारियों के लिए है।
  • योजना के लिए केवल 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु वाले लोग ही कर सकते है।
  • जिन लोगो का वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है वो ही इस योजना का लाभ ले सकते है।

पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए अयोग्यताए

  • केंद्र सरकार या ईपीएफओ/एनपीएस/ईएसआईसी के सदस्य द्वारा योगदान की गई किसी भी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कवर किया गया हो तो वह व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
  • आवेदक व्यक्ति यदि एक आयकर दाता है तो लाभ नहीं ले सकता।
  • वह व्यक्ति श्रम और रोजगार मंत्रालय या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसी भी योगदान या अन्य योजना का लाभ नहीं ले सकता। (MSSY)मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना

पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना के लाभ(PM Laghu Vyapari Maandhan Yojana Benefits)

योजना में आवेदन करने के कई लाभ मिलेंगे जो इस प्रकार है:

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पात्र लाभार्थी की मृत्यु पर परिवार को लाभ पेंशन की प्राप्ति के दौरान यदि पात्र लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति या पत्नी पात्र लाभार्थी द्वारा मिलने वाली पेंशन की केवल 50% प्राप्त करने की हकदार होंगी।

अपंगता पर लाभ यदि पात्र लाभार्थी ने नियमित रूप से योगदान दिया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी भी कारण से वह स्थाई रूप से अक्षम हो गया है और इस योजना के तहत योगदान जारी रखने में सक्षम नहीं है, तो उसका पति या पत्नी नियमित रूप से भुगतान करके योजना को जारी रख सकता है। इस तरह के लाभार्थी द्वारा जमा किए गए अंशदान का हिस्सा पेंशन फंड द्वारा वास्तव में अर्जित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो, प्राप्त करके योजना से बाहर भी निकल सकता है।

पेंशन योजना छोड़ने के लाभ

  • यदि कोई पात्र लाभार्थी उसके द्वारा योजना में जुड़ने के 10 साल पूरे होने से पहले योजना से बाहर निकल जाता है, तो उसके द्वारा योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा।
  • यदि पात्र लाभार्थी को योजना में जुड़ने के 10 साल पूरे होने या उसकी 60 साल की आयु पूरी होने से पहले बाहर आता है, तो उसके योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ वापस किया जाएगा। जैसा कि वास्तव में है पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो।
  • लाभार्थी और लाभार्थी के पति या पत्नी की मृत्यु के बाद कोष को वापस कोष में जमा किया जाएगा।

पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए दस्तावेज

पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना मासिक प्रीमियम चार्ट

इस योजना का मासिक प्रीमियम चार्ट कुछ इस प्रकार है:

पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना 2022
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना 2022

पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना में आवेदन केसे करे

इस योजना में आवेदन करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा:

  • योजना के इच्छुक लाभार्थी को सबसे पहले अपने पास के CSC केंद्र पर जाना होगा।
  • लाभार्थी अपने साथ अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक जरूर ले कर जाए।
  • सबसे पहली योगदान की राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी(VLE) को दी जाएगी।
  • VLE प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड नंबर और लाभार्थी का नाम और जन्म तिथि को सिस्टम में भरेगा।
  • फिर VLE बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल, GST, वार्षिक आय, जीवनसाथी की जानकारी और नामांकित विवरण भरकर पंजीकरण पूरा करेगा।
  • पात्रता की शर्तो के लिए स्वप्रमाणित कर दिया जाएगा।
  • सिस्टम लाभार्थी की आयु के अनुसार देय मासिक प्रीमियम की गणना खुद ही कर लेगा।
  • लाभार्थी VLE को पहली सदस्यता राशि का नगद भुगतान करेगा।
  • नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म प्रिंट करेगा और लाभार्थी के साइन करवा के इसे सिस्टम में स्कैन करेगा और अपलोड करेगा।
  • फिर एक यूनिक व्यापारी पेंशन खाता संख्या लाभार्थी को मिलेगा और व्यापारी कार्ड का प्रिंटआउट दिया जाएगा
  • इस तरह से आप इस फॉर्म को भर लेंगे।
आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
आवेदन करेयहां क्लिक करें
संपर्क करे 18002676888,14434

अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना हरियाणा 

FAQ

पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना के लाभार्थी को कितने साल तक प्रीमियम देना है?

आवेदक केवल 18 वर्ष की आयु से 40 वर्ष की आयु तक योजना से जुड़ सकता है और उसे 60 वर्ष की आयु तक योगदान देना होगा।

पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना के द्वारा लाभार्थी को कितनी पेंशन मिलेगी?

योजना के लाभार्थी को कम से कम महीने के 3,000 रूपए मिलेंगे(उसके 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही)।

क्या पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना से जुड़ने की कोई फीस लगती है?

योजना भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है इसलिए लाभार्थी को योजना में नामांकन के लिए कोई भी पैसे या फीस नहीं देनी है।

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