बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 | Bihar Viklang Vivah Yojana Registration

बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना(Bihar Viklang Vivah Yojana) क्या है, आवेदन कैसे करें, उद्देश्य, लाभ, लाभार्थी, योग्यता, दस्तावेज, आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर | how to apply, motive, benefits, beneficiary, qualification, documents, official website, helpline number

बिहार सरकार गरीब लोगों की सहायता के लिए कई योजना चलाती रहती है। एक ऐसी ही योजना राज्य के दिव्यांग बेटे और बेटियों की सहायता के लिए शुरू की गई है। योजना का नाम बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना है। इस योजना का लाभ राज्य के उन दिव्यांग लड़का लड़की को प्राप्त होगा, जिनमे 40% से अधिक विकलांगता है।

इस योजना की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांग बेटा एवं बेटियां के विवाह के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा राज्य के हर किसी समुदाय के दिव्यांग पुरुष और महिला के विवाह के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दिव्यांग लोगों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदन कैसे करें

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Bihar Viklang Vivah Yojana Registration

Bihar Viklang Vivah Yojana
Bihar Viklang Vivah Yojana
योजना का नामबिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना
शुरू की गई मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा
योजना की घोषणा वर्ष 2016 में
लाभार्थीराज्य के दिव्यांग लड़का, लड़की
उद्देश्यदिव्यांग लड़का लड़की की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
विभागसमाज कल्याण विभाग बिहार
प्रोत्साहन राशि 1 लाख रूपए
आवेदन प्रकिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट http://esuvidha.bihar.gov.in/Default.aspx

बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य(Bihar Viklang Vivah Yojana Motive) 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग लड़के लड़कियों को विवाह के लिए सहायता राशि प्रदान करना है। विकलांग व्यक्तियों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हम सभी इस बात से परिचित हैं। दिव्यांग नागरिकों की शादी में भी कई तरह की समस्याएं आती है। कई बार ऐसा होता है कि आर्थिक तंगी के कारण दिव्यांग नागरिकों का विवाह नहीं हो पाता है। ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले आधार योजना 

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा यह योजना का शुरू करना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग लड़का लड़की की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान कर अन्य दिव्यांग नागरिकों को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत राज्य के दिव्यांग नागरिकों के विवाह हेतु 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा केवल 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को ही प्राप्त होगा।

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ और विशेषताएं

  • इस योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांग नागरिकों को विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
  • राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग लड़का लड़की को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की अनुदान राशि भेंट की जाएगी।
  • इस राशि के माध्यम से दिव्यांग नागरिक अपनी शादी कर सकेंगे।
  • इस योजना के माध्यम से दी जाने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थीयों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
  • दिव्यांग दंपति विभाग के 2 वर्ष के भीतर ही इस योजना के माध्यम से दी जाने वाली धनराशि प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना के माध्यम से दिव्यांगों का सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के दिव्यांग आत्मनिर्भर बनेंगे। कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की पात्रता

  • आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इसके तहत अनिवार्य तौर पर आवेदन कर्ता को दिव्यांग होना चाहिए।
  • दिव्यांगता कम से कम 40% से अधिक होनी चाहिए तभी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • दिव्यांग नागरिक के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए।
  • पति पत्नी दोनों दिव्यांग होने की स्थिति में दोनों का जॉइंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
  • राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य विवाह योजना के अंतर्गत आवेदक लाभ प्राप्त ना कर रहा हो।
  • बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुनर्विवाह यानी दूसरी एवं तीसरी शादी के लिए लाभ नहीं दिया जाएगा।

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के दस्तावेज़ 

  • पति पत्नी का आधार कार्ड
  • राशन कार्ड की फोटो कॉपी
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • ज्वाइंट बैंक अकाउंट की पासबुक
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • आयु या जन्म प्रमाण पत्र
  • शादी के वक्त निमंत्रण कार्ड
  • सरकारी अस्पताल के चिकित्सा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड की फोटो कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पंजीकरण 

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में रजिस्टर कैसे करें

  • इसके लिए आपको सबसे पहले दिए गए लिंक से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
Bihar Viklang Vivah Yojana Official Website
Bihar Viklang Vivah Yojana Official Website
  • फिर आपको होम पेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • फिर नए पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा।
  • इस फॉर्म में आपको अपना जिला, मोबाइल, नाम, आधार कार्ड नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरना होगा।
Bihar Vivah Protsahan Yojana
Bihar Vivah Protsahan Yojana

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन कैसे करें 

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले दिए गए लिंक से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
Bihar Viklang Vivah Yojana Login
Bihar Viklang Vivah Yojana Login
  • फिर आपको होम पेज पर ही Login वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
  • फिर आपको नए पेज पर यूजर आईडी और पासवर्ड भरना होगा और कैप्चा भर कर Login वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
Bihar Viklang Vivah Yojana New Registration
Bihar Viklang Vivah Yojana New Registration
  • फिर आपको नए पेज पर New Registration वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • फिर आपको अपना फॉर्म मिलेगा, जिसमे आपको अपना नाम, पिता का नाम, लिंग, कैटेगरी, जन्म तारीख, EPIC ID, UID, क्षेत्र, पंचायत, मोबाइल नंबर, ब्लॉक, गांव, वार्ड आदि भरना है।
Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana Form Submit
Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana Form Submit
  • और विकलांगता का प्रतिशत, BPL, बैंक खाते की जानकारी और अपने पति/पत्नी की जानकारी आदि भरनी है और Submit वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
Official Websiteयहा क्लिक करें
Bihar Viklang Vivah Yojana Registrationयहा क्लिक करें
Bihar Viklang Vivah Yojana Applyयहा क्लिक करें
Viklang Vivah Yojana Helpline Numberयहा क्लिक करें

ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे बनाएं

FAQ

विकलांग विवाह योजना में कितनी राशि मिलेगी?

इस योजना के तहत हर पात्र विकलांग जोड़े को विवाह के लिए सरकार द्वारा 1 लाख रुपए तक की सहायता देगी।

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विकलांग विवाह योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है?

यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा वहा के विकलांग लोगों के लिए शुरू की गई है।

बिहार विकलांग विवाह योजना का लाभ किसे मिलेगा?

इस योजना के तहत हर वो बिहार का रहने वाला विकलांग व्यक्ति जो 40% से अधिक विकलांग है, उसे लाभ दिया जाएगा।

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